संशोधन के बाद जम्मू-कश्मीर में अब लागू होंगे यह 37 केंद्रीय कानून, देखें लिस्ट



नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से केंद्र सरकार ने 37 केंद्रीय कानूनों में मामूली संशोधन कर उन्हें लागू करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते दिनों केंद्रशासित राज्य जम्मू-कश्मीर में इन कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। केंद्र के इस फैसले के बाद ये कानून देश के अन्य हिस्सों की तरह ही समान रुप से जम्मू-कश्मीर में भी लागू होंगे।



जिन 37 कानूनों में संशोधन किए गए हैं वे इस प्रकार हैं-द एडवोकेट एक्ट-1961, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट-1951, एंसिएंट मोनूमेंट एंड अर्कलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट-1958, सेंसेस एक्ट-1948, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट-2017, सिनेमेटोग्राफी एक्ट-1952, क्लेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक्ट-2008, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट-1952, द डेंटिस्ट एक्ट-1948, फैमिली कोर्ट एक्ट-1984, गवर्नमेंट सिक्योरिटिज एक्ट-2006, हाईकोर्ट जजेज (सेलरी एंड कंडीशन्स ऑफ सर्विसेज) एक्ट-1954, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट-1973, द इमोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट-1956, इंकमटैक्स एक्ट-1961, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट-1970, इंसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड-2016, रियल स्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट-2016, नेशनल को-आपरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन एक्ट-1962, आफिशियल लैंग्वेज एक्ट-1963, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट-1867, प्रेस काउंसिल एक्ट-1978, प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राइट्स एक्ट-1993, पब्लिक डेब्ट एक्ट-1944, रेलवे प्रॉपर्टी (अनलॉफुल पजेशन) एक्ट-1966, सिक्योरिटीजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट-2002, टेक्सटाइल कमेटी एक्ट-1963, कोर्ट-फीस एक्ट-1870, इंडियन फारेस्ट एक्ट-1927, लिमिटेशन एक्ट-1963, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट-1988, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट-1950, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांस्परेंसी इन लैंड एक्यूजीशन, रिहैबिलेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट-2013, अर्बिटरेशन एंड कांसिलेशन एक्ट-1996, कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर-1908, इंडियन पेनल कोड-1860 और क्रिमिनल प्रोसिजर कोड-1973 शामिल है।



यह भी पढ़े: CBI ने किया असिस्टेंट कमिश्नर दीपक पंडित के खिलाफ मामला दर्ज, पत्नी व दोनों बेटे भी आरोपित



यह भी पढ़े: कन्हैया के खिलाफ चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, दिल्ली सरकार ने दी इजाजत



मात्र 289/- प्रति sq. Feet में जयपुर में प्लॉट बुक करें 9314166166



Comments