कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार होंगे? सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई



कोलकाता एक बार फिर सुर्खियों में आने वाला है। जी हां सीबीआई ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगे स्टे ऑर्डर पर वापस लेने के लिए याचिका लगाई है। सीबीआई ने कहा है कि शारदा चिट फण्ड और रोज वैली पोंजी स्कैम में राजीव कुमार की गिरफ्तारी जरूरी है।
सीबीआई की याचिका में कहा गया है कि दोनों घोटालों का पर्दाफाश करने और अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए राजीव कुमार को हिरासत में लेना अपरिहार्य हो गया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अपने पद और अधिकारों की आड़ में सीबीआई को सुगमता से कार्य नहीं करने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप उन्हें सीबीआई की जांच में सहयोग करना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने चाहिए। लेकिन वो लगातार असहयोगात्मक रवैया अपना रहे हैं।
इन सब कारणों का जिक्र करते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो पश्चिम बंगाल प्रशासन को कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश दे। साथ ही सीबीआई के कार्य में बाधा न डालने तथा सीबीआई के अधिकारियों को किसी भी तरह डराने-धमकाने और जांच में अड़ंगा न डालने के आदेश भी देने का आग्रह किया है
सीबीआई की इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को करेगी। ध्यान रहे, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने विगत पांच फरवरी को रोक लगा दी थी। लेकिन सीबीआई को अधिकार दिया था कि वैधानिक प्राविधानों के तहत पूछताछ कर सकती है।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ आवश्यक सुबूतों की निशानदेही और पुष्टि तथा राजीव कुमार का परीक्षण करने के उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता है। क्यों कि राजीव कुमार सीबीआई के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। राजीव कुमार से जो दस्तावेज मांगे गये हैं वो भी उन्होंने अभी तक उपलब्ध नहीं करवाये हैं।

Comments