कोरोना इम्पैक्ट: ग्राम प्रधानों को मिले विशेष अधिकार

गाजीपुर: गाजीपुर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों व प्रधानों को विशेष दायित्व व अधिक सौंपे गए हैं। गांवों में यह महामारी न फैले इसके लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसमें महामारी बचाव व समन्वय समिति का भी गठन किया जाएगा, जो गांवों में घूम-घूम कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरुक करने के साथ ही बचाव के संबंध में आवश्यक जानकारी देंगे।

प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने पत्र जारी कर बताया है कि इस महामारी से निपटने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की भी है। इसलिए ग्राम प्रधानों को संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने की विशेष शक्ति प्रदान की है। इसमें वह नियत प्राधिकारी के अधीन रहते हुए इस रोग के बचाव के लिए जो आवश्यक होगा वह कर सकता है। ग्राम पंचायतें Xह्नह्वश्रह्ल;ग्रामीण स्वयं सेवी बल'का गठन कर सकती हैं और इसके लिए ग्राम कोष से व्यय भी कर सकती है। प्रधान स्वयं अपनी अध्यक्षता में अथवा किसी सक्रिय सदस्यों के नेतृत्व में कार्य समिति का गठन करें। इसमें पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा व ग्रामीण विकास विभाग के र्किमयों को भी जोड़ें।

अगर पंचायत में कोई पुरवा या गांव शामिल है तो उप समितियां भी बनाई जा सकती हैं। समिति के प्रत्येक सदस्य को बचाव की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर भीड़, धामिक या फिर सामाजिक कार्य हो रहे हैं, तो उसे रोकिए। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्ध तथा सामाजिक दूरी का पालन कराएं। किराना व कोटेदार की दुकान व हैंडपंप पर निगरानी रखें। हैंडपंप के पास साबुन अवश्य रखें। बाहर से आए लोगों की सूची रजिस्टर में दर्ज करें। अगर किसी की जांच नहीं हुई तो नोडल अधिकारी को सूचित करें। कोरोना से बचाव के संबंध में जो भी कार्य हैं, उसे अवश्य करें। मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में ग्राम पंचायतों को अवगत कराया जा रहा है। बहुत जगह इस पर कार्य भी शुरू हो गया है। शेष गांवों में इसकी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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